त्योहारों पर विद्युत विभाग ने जारी की दिशानिर्देश, अवैध कनेक्शन पर होगी कड़ी कार्रवाई
सिंगरौली 24 अगस्त 2026/आगामी त्योहारों के दौरान किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आयोजकों और टेंट संचालकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयोजनों के दौरान विद्युत सुरक्षा नियमों की अनदेखी जनहानि का कारण बन सकती है, इसलिए सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
धार्मिक जुलूसों के दौरान वाहनों पर लगाए जाने वाले झंडों और बैनरों की ऊंचाई सीमित रखी जाए, ताकि वे ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों से न उलझें। इसके अतिरिक्त, जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर आयोजित होने वाले मटकी फोड़ कार्यक्रमों को विद्युत तारों से पर्याप्त दूरी पर ही आयोजित किया जाए, जिससे किसी भी तरह के हादसों से बचा जा सके। पंडालों में बिजली आपूर्ति के लिए आयोजकों को विधिवत अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। टेंट संचालकों को कटी-फटी या क्षतिग्रस्त तारों का उपयोग न करने तथा सुरक्षा जांच के बाद ही सुरक्षित सर्विस लाइन जोड़ने की सलाह दी गई है।
बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए टेंट में लगाए जाने वाले लोहे के पाइपों में करंट के खतरे से बचाव के लिए उन्हें जमीन से कम से कम छह फीट की ऊंचाई तक पॉलीथिन से इंसुलेट करने का निर्देश दिया गया है। अधिक भीड़भाड़ वाले आयोजनों में अचानक बिजली जाने की स्थिति में भगदड़ न मचे, इसके लिए आयोजकों को अनिवार्य रूप से जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था रखनी होगी। विद्युत विभाग ने बताया कि त्योहारों पर निर्बाध आपूर्ति के लिए कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, वहीं अवैध रूप से कट मारकर बिजली का उपयोग करने वाले आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी